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कॉलोनी लेआउट वारासिवनी

कॉलोनी लेआउट वारासिवनी
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कॉलोनी लेआउट वारासिवनी

नगरपालिका परिषद वारासिवनी की सीमा में नियम 23(4) के अंतर्गत कार्यवाही उपरान्त निम्नलिखित अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुपालन में कालोनी के अभिन्यास (ले-आउट) का प्रारूप तैयार किया गया है इन अनाधिकृत कालोनियों के रहवासियों एवं सभी हितधारको को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि वे उक्त संबध मे अपने दावें/आपत्तियाँ इस सूचना की प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा नगरपालिका परिषद वारासिवनी के कार्यालय मे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है, जिनमे यथोचित विचार किया जावेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे आपत्ति विचार योग्य नही होंगे| 

31/05/2023 15/06/2023 देखें (3 MB)